Right to information
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में
सुचना का अधिकार एक मूल अधिकार है जो व्यक्ति को सरकारी या अन्य संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्ति को सार्वजनिक संस्थाओं, सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं से सूचना की मांग करने की अनुमति देता है। सुचना का अधिकार संवैधानिक रूप से कुछ देशों में संरक्षित होता है जो अपने नागरिकों को सार्वजनिक सूचना का अधिकार प्रदान करते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत, लोग सरकारी दस्तावेजों, निजी संस्थाओं के दस्तावेजों और अन्य जानकारी को मंग सकते हैं। सुचना का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है जो लोगों को स्वतंत्रता और स्वायत्तता के अधिकार के साथ-साथ संदर्भों में संभावित निर्णय लेने में मदद करता है।
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को रोकने और शासन में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंचने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करना है। अधिनियम नागरिकों को सरकारी कार्यों की जांच करने और सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना चाहता है, जिससे लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और सुशासन को बढ़ावा दिया जा सके।