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एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम गोड्डा में


आज की दुनिया में, ज्ञान ही शक्ति है, और सूचना का अधिकार उस ज्ञान को प्राप्त करने की कुंजी है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को सूचना के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है, और यह इस अधिकार के माध्यम से है कि नागरिक अपनी सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं और उचित निर्णय ले सकते हैं। गोड्डा (संथाल परगना) मुख्य रूप से आदिवासी आबादी वाला झारखण्ड का एक क्षेत्र है। आगामी माह जून के महीने में स्थानीय लोगों को ओल चिकी , सूचना का अधिकार, भारत का संविधान, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, और व्यापार सशक्तिकरण के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से क्षेत्र में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम गोड्डा में आयोजित किया जाना हैं।


कार्यक्रम की शुरुआत संथाल समुदाय की अपनी लिपि ओलचिकी के संक्षिप्त परिचय से शुरू की जाएगी यह लिपि हमारी संस्कृति और विरासत का एक अभिन्न अंग है, और इसे भारत सरकार द्वारा एक लिपि के रूप में मान्यता भी दी गई है। प्रतिभागियों को लिपि के संरक्षण के महत्व और आज की डिजिटल दुनिया में इसकी प्रासंगिकता के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अंतर्गत, लोगों को ओल चिकी का महत्व जानना अत्यंत आवश्यक है। ओल चिकी एक लिपि ही नहीं बल्कि एक विधि भी हैं, जिसका उपयोग आदिवासीयों की संस्कृति, परंपरा और जाति-धर्म से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, लोगों को ओल चिकी के महत्व को समझना चाहिए ताकि वे अपनी संस्कृति को संरक्षित रख सकें।


कार्यक्रम की रूप रेखा निम्नुसार रहेगी :-

विषय

विवरण

परिचय

गोड्डा संथाल परगना में होने वाले एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम जो स्थानीय लोगों को ओल चिकी, सूचना का अधिकार, भारत का संविधान, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, और व्यापार सशक्तिकरण के बारे में जागरूक कराने के सम्बन्ध में एक परिचय ।

ओल चिकी

संथाल समुदाय के आदिवासी लोगों की संस्कृति और विरासत को संरक्षित रखने में ओल चिकी का महत्व को समझेंगे।

सूचना का अधिकार

अपने अधिकारों को जानने और सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के महत्व को समझेंगे। एक आरटीआई एप्लीकेशन फ़ाइल करने की प्रक्रिया के साथ साथ पूर्ण जानकारी अब तक के अनुभवों के आधार पर उदहारण सहित RTI को सीखेंगे।

भारत का संविधान

संविधान में निहित मौलिक अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ कैसे यह भारत के लोकतंत्र के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। संविधान का आदिवासी के जीवन में महत्व को समझने सम्बंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।

5वीं अनुसूची क्षेत्र

5वीं अनुसूची क्षेत्र का महत्व और इसकी विशेषताएं को विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथ ही आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए एवं स्थानीय विकास के लिए विशेष वित्तीय और आर्थिक योजनाएं शामिल होती हैं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जाएगी।

व्यापार सशक्तिकरण

स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए व्यापार सशक्तिकरण के महत्व को समझाना। स्थानीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में बताया में भी जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रश्न - उत्तर सत्र

उपरोक्त विषयों से सम्बंधित

कार्यक्रम का विश्लेषण

सुझाव और ​प्रतिक्रिया‌ए

जोहार अभिवादन

धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम का समापन

सूचना का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और सरकारी कार्यो में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस अधिकार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, और सरकार को जवाबदेह ठहराने और उचित निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जाना हैं और RTI के बारे में विस्तार पूर्वक से बताया जायेगा की वे सरकारी विभागों से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग कैसे कर सकते हैं।


भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च कानून है, और यह देश के शासन के लिए रूपरेखा तैयार करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों सहित संविधान के विभिन्न प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है, और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इन प्रावधानों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। के बारे में जागरूकता लाना हैं।


5वीं अनुसूची क्षेत्र, भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका उद्देश्य देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाले और आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। कार्यक्रम का उद्देश्य इस प्रावधान और इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों के कल्याण को सुनिश्चित करने में इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना हैं।


कार्यक्रम ने व्यवसाय सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जायेगा और इसका उद्देश्य स्तानीय लोगों को उन विभिन्न सरकारी योजनाओ के बारे में शिक्षित करना हैं। जिनसे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और चला सकते हैं। प्रतिभागियों को उन विभिन्न सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में शिक्षित किया जायेगा जो छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध हैं, और कैसे वे अपना व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।


इस एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम से सूचना का अधिकार, भारत का संविधान, 5वीं अनुसूची क्षेत्र, और व्यापार सशक्तिकरण पर जागरूकता कार्यक्रम एक बड़ी सफलता स्थानीय लोगों के लिए बन सकती हैं। कार्यक्रम से नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करने में मदद होगी और उन्हें अपनी सरकार को जवाबदेह बनाने और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए ज्ञान और उपकरण प्रदान करने के बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी।


इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यंहा क्लिक करके अपना पंजीकरण (Registration) अवश्य करें, कार्यक्रम से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए इस नंबर +919341017280 पर संपर्क करें । - जोहार


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